पिता-बेटी गिरफ्तार, रायगढ़ हिट एंड रन मामले में पुलिस का एक्शन

रायगढ़ । धरमजयगढ़ में पिछले दिनों कार की टक्कर से तीन लोगों की मौत हो गई थी। मामले में रविवार को पुलिस ने खुलासा किया है कि कार 15 साल की नाबालिग चला रही थी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने प्रकरण में आरोपी नाबालिग के पिता को भी आरोपी बनाया है।
इस मामले में भास्कर ने पहले ही दिन से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए थे। घटना के बाद मामूली जमानती धारा में मामला दर्ज कर आरोपियों को बचाने की कोशिश की जाती रही। आखिरकार प्रकरण में बीएनएस की धारा 105 के तहत गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है।
दरअसल 30 अक्टूबर को धरमजयगढ़ में रांग साइड में चल रही तेज रफ्तार कार से सड़क किनारे खड़ी महिला को रौंद दिया था।
इसके बाद कार ने बाइक सवार दो युवकों को चपेट में लिया। हादसे में तीनों की जान चली गई। शुरुआती जांच में पुलिस ने साधारण धाराओं में केस दर्ज कर खानापूर्ति की थी। मामले में धारा 106(1) के तहत केस दर्ज हुआ, जो कि जमानती धारा है। वहीं तीन दिन तक मामले में किसी आरोपी का नाम तक सामने नहीं आया। पुलिस जांच जारी होने की बात कहकर किसी भी तरह की जानकारी देने से बचती रही।
रविवार को पुलिस ने प्रेस नोट जारी कर बताया है कि मामले में आरोपी नाबालिग किशोरी को पकड़ लिया गया है। उसके खिलाफ धारा 105 के तहत कार्रवाई की जा रही है। नाबालिग के साथ पिता घनश्याम महिलाने पर भी एमवी एक्ट की धारा 199 व अन्य गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। पिता ने बिना लाइसेंस नाबालिग को वाहन सौंपा था।
रायगढ़ जिले में नाबालिगों द्वारा वाहन चलाने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। इस समस्या में कमी नहीं आ रही है। ट्रैफिक डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह ने बताया कि इस साल जिले में अब तक 20 नाबालिग चालकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।
इन मामलों में कुल 31,500 रुपए की पेनाल्टी भी वसूली जा चुकी है।डीएसपी के अनुसार कानून बेहद स्पष्ट है कि 16 वर्ष की उम्र वाले किशोर सिर्फ विदाउट गियर यानी बिना गियर वाले दोपहिया वाहन को ही चला सकते हैं, वह भी मान्य लर्निंग लाइसेंस के साथ।
जबकि 18 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद ही कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का वाहन चला सकता है। इसके बावजूद शहर के कई इलाकों में स्कूल-कॉलेज जाने वाले नाबालिग बच्चे बिना लाइसेंस और बिना सुरक्षा के तेज़ रफ्तार में वाहनों को दौड़ाते दिख जाते हैं।



