छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में रात 11 से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम टैंकरों के परिवहन पर रोक, अधिकारियों ने दिए ये 11 निर्देश…

रायपुर। जयपुर समेत देश के कई हिस्सों में हाल ही में हुए तेल टैंकर हादसों को देखते हुए रायपुर पुलिस ने अब पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परिवहन की सुरक्षा को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है।

शुक्रवार को मंदिर हसौद थाना परिसर में इस संबंध में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें तेल कंपनियों के जिम्मेदार अधिकारियों को सुरक्षा के विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए।

अधिकारियों ने पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन में बरती जाने वाली सावधानियों पर जोर देते हुए 11 बिंदुओं में निर्देश जारी किए। इनमें प्रत्येक तिमाही में सुरक्षा जांच, स्पीड गवर्नर और जीपीएस सिस्टम अनिवार्य करना, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों से टैंकरों का प्रवेश प्रतिबंधित करना, रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक पेट्रोलियम पदार्थों के परिवहन पर रोक और ड्राइवरों की नियमित स्वास्थ्य जांच जैसे अहम निर्देश शामिल हैं।

तेल टैंकर परिवहन के लिए सुरक्षा निर्देश –

  • हर तिमाही में पेट्रोलियम परिवहन वाहनों की सुरक्षा जांच अनिवार्य।
  • लंबी दूरी तक सड़क मार्ग से परिवहन न किया जाए।
  • भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में टैंकरों का आवागमन रोका जाए।
  • सभी चालकों को सुरक्षा दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जाए।
  • वाहनों में स्पीड गवर्नर, कैमरा और जीपीएस अनिवार्य।
  • रात 11 से सुबह 6 बजे तक परिवहन प्रतिबंधित।
  • प्रतिबंधित मार्गों में अनुमति लेकर ही प्रवेश करें।
  • चालकों की नियमित स्वास्थ्य व नेत्र जांच कराएं।
  • चालक दिन में 8 घंटे, सप्ताह में 48 घंटे से अधिक न चलाएं।
  • 5 घंटे लगातार ड्राइविंग के बाद आधा घंटा विश्राम जरूरी।
  • दुर्घटना की स्थिति में सुरक्षा मानकों का पालन करें, भीड़ न लगने दें।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉ. प्रशांत शुक्ला, उप पुलिस अधीक्षक सतीश कुमार ठाकुर, यातायात थाना प्रभारी हरिश कुमार साहू तथा मंदिर हसौद थाना प्रभारी आशीष यादव मौजूद रहे।

 

बैठक में एचपीसीएल, इंडियन आयल अदाणी वेंचर लिमिटेड और भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) के प्रबंधक, आपरेशनल इंचार्ज और सेफ्टी अफसर शामिल हुए।

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