छत्तीसगढ़

हत्या के दो आरोपियों को आजीवन कारावास,तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय कटघोरा का फैसला

कटघोरा । तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एच.के. रात्रे की अदालत ने हत्या के एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास एवं 500-500 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।

यह मामला थाना दीपका के अपराध क्रमांक 192/2024 से संबंधित है, जिसमें आरोपी दयाशंकर यादव उर्फ लाला (30 वर्ष) निवासी दादर, थाना दीपका जिला कोरबा तथा उसका ममेरा भाई सतीश यादव (29 वर्ष) निवासी कटरा, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा को धारा 302/34 भादंवि के तहत दोषी पाया गया।

ऐसे रची गई थी हत्या की साजिश

मामले की जानकारी देते हुए अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा ने बताया कि मृतक अजय भार्गव (30 वर्ष) निवासी शांतिनगर, मांगा मार, थाना दीपका से आरोपी दयाशंकर के व्यक्तिगत संबंधों को लेकर विवाद था। मृतक को रास्ते से हटाने के उद्देश्य से दयाशंकर ने अपने ममेरे भाई सतीश को साथ मिलाकर हत्या की योजना बनाई।

दिनांक 01 मार्च 2024 को दोनों आरोपी मृतक को ढूंढते हुए गेवरा खदान,दीपका-हरदीबाजार क्षेत्र पहुंचे, जहां अजय भार्गव अपने ट्रेलर में बैठा हुआ था। आरोपियों ने मृतक से मारपीट कर उसे नीचे कीचड़ में गिराया और उसका सिर कीचड़ में दबाकर उसकी हत्या कर दी।

पुलिस जांच और अभियोजन का पक्ष

प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना दीपका ने प्रथम दृष्टया हत्या का अपराध पाए जाने पर मामला दर्ज कर जांच पूरी कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष ने विश्वसनीय साक्ष्य और गवाहों के दम पर आरोपियों के खिलाफ आरोपों को संदेह से परे साबित किया।

न्यायालय का निर्णय

न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला मृतक के परिवार को न्याय दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।अतिरिक्त लोक अभियोजक दिलीप झा द्वारा प्रकरण की प्रभावी पैरवी की गई।

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