छत्तीसगढ़

अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, पोकलेन मशीन सहित 10 वाहन सीज़

जगदलपुर  । बस्तर जिले में अवैध खनिज उत्खनन और परिवहन पर पूरी तरह रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर हरिस एस के कड़े निर्देशों के परिपालन में खनिज विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की। खनिज अधिकारी शिखर चेरपा के मार्गदर्शन में विभागीय जांच दल ने विगत 18 एवं 20 दिसंबर 2025 को जिले के गढ़िया, सोनारपाल, जगदलपुर और टिकरा लोहंगा क्षेत्रों में औचक निरीक्षण किया। इस सघन जांच अभियान के दौरान खनिज विभाग ने अवैध रूप से गौण खनिज रेत और मुरम का परिवहन और उत्खनन करते हुए 10 वाहनों को रंगे हाथों पकड़ा है।

​विभाग द्वारा की गई इस कार्रवाई में सबसे महत्वपूर्ण जब्ती मुरम के अवैध उत्खनन में संलिप्त एक पोकलेन मशीन और एक टिप्पर को जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त रेत के अवैध परिवहन में लिप्त अन्य नौ वाहनों पर भी कार्रवाई की गई है। विभाग ने मौके से टिप्परों को जब्त किया है।

 

वहीं छोटे वाहनों के जरिए अवैध परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉलियों को भी जब्त कर लिया गया है। ये सभी वाहन बिना किसी वैध दस्तावेज के खनिज संपदा का परिवहन कर रहे थे, जिन्हें अब पुलिस अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

​प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पकड़े गए सभी वाहन मालिकों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 तथा खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस पूरी कार्रवाई में खनिज अधिकारी के साथ खनिज सिपाही डिकेश्वर खरे, पचेयपन तथा नगर सैनिक अनंतराम कुंवर, चमनलाल बघेल और देवीराम बघेल ने सक्रिय भूमिका निभाई।

 

खनिज विभाग ने जिले के सभी ठेकेदारों और परिवहनकर्ताओं को पुनः चेतावनी दी है कि बिना वैध अभिवहन पास के खनिजों का परिवहन एक दंडनीय अपराध है और भविष्य में भी अवैध परिवहनकर्ताओं पर इसी प्रकार की सख्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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