छत्तीसगढ़

चोरी के जेवर गिरवी रखने वाली बजाज फाइनेंस की महिला कर्मी गिरफ्तार

रायपुर। थाना न्यू राजेन्द्र नगर क्षेत्र में हुई चोरी के एक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के जेवरातों को बिना किसी वैध दस्तावेज के गिरवी रखने वाली बजाज फाइनेंस कंपनी की महिला फाइनेंसकर्मी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला की निशानदेही पर चोरी के सोने के जेवरात भी जप्त कर लिए गए हैं।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, प्रार्थिया सुशीला जाल, निवासी परसुराम नगर पुरैना, थाना न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 4 अक्टूबर 2025 को अस्वस्थ होने के कारण अपने परिवार के साथ अपने गृह राज्य ओडिशा चली गई थीं। 25 अक्टूबर 2025 की शाम करीब 4 बजे जब वह वापस अपने घर लौटीं, तो देखा कि घर का ताला टूटा हुआ था। कमरे के अंदर सामान बिखरा पड़ा था और अलमारी का ताला भी टूटा हुआ था। अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नगद रकम गायब थी।

इस रिपोर्ट पर थाना न्यू राजेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 278/25 धारा 331(4), 305, 3(5), 317(1) बीएनएस के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन और थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चोरी की घटना को अंजाम देने वाले एक विधि के साथ संघर्षरत बालक और आरोपी आशीष नेताम को पूर्व में गिरफ्तार किया था।

पूछताछ के दौरान आरोपी आशीष नेताम ने खुलासा किया कि चोरी किए गए सोने और चांदी के जेवरात तेलीबांधा स्थित बजाज फाइनेंस कंपनी में गिरवी रखे गए हैं। इस सूचना पर पुलिस टीम ने बजाज फाइनेंस, तेलीबांधा में पूछताछ की, जहां यह सामने आया कि सनोहर जाहां नामक महिला कर्मचारी द्वारा चोरी के जेवरातों को बिना किसी वैध दस्तावेज के गिरवी रखा गया था।

पुलिस ने इस अवैध कृत्य के लिए महिला आरोपी सनोहर जाहां को धारा 317(2) बीएनएस के तहत गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर चोरी के सोने के जेवरात जप्त कर लिए गए हैं।

गिरफ्तार महिला आरोपी का विवरण:
सनोहर जाहां, पिता स्वर्गीय हफीज खान, उम्र 27 वर्ष, निवासी पंडरी, सुभान पान शॉप के सामने, झंडा चौक, थाना मोवा, जिला रायपुर।

पुलिस ने बताया कि प्रकरण में शामिल सभी आरोपियों और विधि के साथ संघर्षरत बालक के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई जारी है।

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