छत्तीसगढ़

अवैध मदिरा परिवहन, निर्माण एवं विक्रय पर आबकारी विभाग की कार्यवाही

तीन आरोपी गिरफ्तार, 23.64 बल्क लीटर शराब एवं 90 किलो महुआ लाहन जब्त

 

रायपुर ।   सचिव सह आबकारी आयुक्त  आर. संगीता एवं कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देश तथा प्रभारी उपायुक्त आबकारी रायपुर  राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग रायपुर द्वारा कल 2 अक्टूबर ड्राई-डे पर अवैध मदिरा परिवहन, निर्माण एवं विक्रय के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की गई।

प्राप्त सूचना के आधार पर तिल्दा-नेवरा क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रूप से परिवहन की जा रही 49 नग पाव (8.84 बल्क लीटर) देशी मदिरा मसाला बरामद की गई। मौके पर आरोपी सुनिल निषाद को एक दुपहिया वाहन सहित गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। यह कार्रवाई तिल्दा वृत प्रभारी आबकारी उप निरीक्षक सुश्री मेधा मिश्रा के मार्गदर्शन में की गई, जिसमें आबकारी आरक्षक दिगंबर भूरा का विशेष सहयोग रहा।

इसी क्रम में आरंग के ग्राम चिखली में सुबह 5 बजे मुखबिर के सूचना के आधार पर आबकारी विभाग ने दबिश दी। मौके पर अवैध रूप से हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब का विक्रय कर रही दो आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान 14.8 बल्क लीटर हाथ भट्टी निर्मित महुआ शराब एवं 90 किलोग्राम महुआ लाहन जब्त किया गया।

आरोपियों के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की गैरजमानतीय धारा 34(1)(च), 34(2) एवं 59(क) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचक प्रीति कुशवाहा द्वारा जेल दाखिल किया गया। इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक सुश्री नीलम स्वर्णकार एवं आबकारी आरक्षक  विवेक श्रीवास्तव का विशेष योगदान रहा।

 

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