छत्तीसगढ़

ANPR हाईटेक कैमरों से लैस बिलासपुर की सड़कें, यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्त कार्रवाई

बिलासपुर  । बिलासपुर शहर में यातायात व्यवस्था को सुरक्षित, सुगम और सुव्यवस्थित बनाए रखने के उद्देश्य से यातायात पुलिस द्वारा लगातार कड़ी कार्रवाई की जा रही है। नेहरू चौक से लेकर इंदिरा सेतु तक के प्रमुख मार्ग को ANPR (ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन) हाईटेक कैमरों से लैस किया गया है, जिससे यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर चौबीसों घंटे निगरानी रखी जा रही है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ न केवल चालानी कार्रवाई की जा रही है, बल्कि गंभीर मामलों में प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर कठोर दंड भी दिलाया जा रहा है।

 

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात राम गोपाल करियारे के पर्यवेक्षण में यातायात पुलिस लगातार नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसके साथ ही आम नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक करने के लिए विभिन्न माध्यमों से जन-जागरूकता अभियान भी चलाए जा रहे हैं। बावजूद इसके, कुछ लापरवाह वाहन चालक नियमों की अनदेखी कर न केवल स्वयं को खतरे में डाल रहे हैं, बल्कि अनुशासित और सुरक्षित रूप से वाहन चलाने वाले अन्य नागरिकों के लिए भी जोखिम पैदा कर रहे हैं।

 

 

इसी क्रम में दिनांक 28 जनवरी 2026 को वाहन क्रमांक CG 09 JH 4128 (मॉडल माजदा) को महामाया चौक से नेहरू चौक की ओर आते समय होमगार्ड कैंप के पास रॉन्ग साइड वाहन चलाते हुए पाया गया। संकीर्ण मार्ग और अत्यधिक यातायात दबाव के बावजूद वाहन चालक द्वारा विपरीत दिशा में वाहन चलाकर गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे आम नागरिकों और अन्य वाहन चालकों के लिए दुर्घटना की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए यातायात पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय ने वाहन चालक को भविष्य में यातायात अनुशासन का पालन करने की सख्त हिदायत देते हुए 2500 रुपये के समन शुल्क से दंडित किया।

 

 

इसके अतिरिक्त, दिनांक 24 जनवरी 2026 को वाहन क्रमांक RJ 11 GB 5904 को हाईकोर्ट मार्ग पर यातायात नियमों की अनदेखी करते हुए वाहन चलाते पाया गया। इस मामले में वाहन चालक अंकित राजपूत के विरुद्ध प्रकरण माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां न्यायालय द्वारा उसे 20,600 रुपये के समन शुल्क से दंडित किया गया।

 

यातायात पुलिस बिलासपुर ने स्पष्ट किया है कि बार-बार समझाइश और चेतावनी दिए जाने के बावजूद भी यदि कोई वाहन चालक गैर-जिम्मेदाराना तरीके से वाहन चलाते हुए यातायात नियमों का उल्लंघन करता है, तो यह अत्यंत गंभीर और घोर लापरवाही मानी जाएगी। ऐसे मामलों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर प्रकरण माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, ताकि अधिकतम दंड के माध्यम से वाहन चालकों को यातायात अनुशासन के प्रति प्रेरित किया जा सके।

 

यातायात पुलिस ने समस्त वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए ही वाहन चलाएं। नियमों का पालन करने से न केवल स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित होती है, बल्कि अन्य नागरिकों के लिए भी सरल, सुगम, सुरक्षित और सुचारू आवागमन संभव हो पाता है। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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