छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ में शिक्षक भर्ती का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, दिव्यांग आरक्षण पर सवाल; 11 अक्टूबर की परीक्षा को लेकर असमंजस

रायपुर – छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के आरक्षण में कथित अनियमितता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस कृष्णराम महापात्र की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस भर्ती के तहत कुल 2,292 पदों पर नियुक्तियां होनी हैं।

इस मामले का असर उन अभ्यर्थियों पर पड़ सकता है, जो सहायक शिक्षक और शिक्षक पदों की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, सहायक शिक्षक की परीक्षा 11 अक्टूबर और शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को होनी थी। अब अभ्यर्थियों की नजर हाईकोर्ट के अगले आदेश और परीक्षा मंडल की आधिकारिक सूचना पर है।

दिव्यांग आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट में चुनौती

भर्ती विज्ञापन में दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण के प्रावधानों को लेकर कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि भर्ती प्रक्रिया में पूरी तरह दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों को आरक्षण का उचित लाभ देने की व्यवस्था नहीं की गई। उनका कहना है कि इससे पात्र उम्मीदवारों के लिए समान अवसर प्रभावित हो सकते हैं।

2,292 पदों पर होनी है भर्ती

छत्तीसगढ़ में शिक्षक और सहायक शिक्षक भर्ती के तहत कुल 2,292 पद निर्धारित किए गए हैं। इनमें ई-संवर्ग के 795 और टी-संवर्ग के 1,497 पद शामिल हैं। भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा की तारीख और आगे की प्रक्रिया को लेकर स्थिति स्पष्ट होना जरूरी है।

11 अक्टूबर की परीक्षा पर क्या होगा असर?

निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक, सहायक शिक्षक पद की लिखित परीक्षा 11 अक्टूबर को होनी थी। शिक्षक पद की परीक्षा 25 अक्टूबर को प्रस्तावित थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा कार्यक्रम पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, परीक्षा स्थगित होने या नई तारीख घोषित किए जाने की पुष्टि आधिकारिक आदेश से ही होगी।

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