छत्तीसगढ़

विमल गुटखे का अवैध परिवहन, ट्रक मालिक पर लगाया 29 लाख से अधिक का जुर्माना

वाशिंग पाउडर के नाम पर कर रहे थे गुटखा और तंबाकू का परिवहन

जशपुर । थाना लोदाम की पुलिस द्वारा नेशनल हाइवे 43 पर स्थित मंडी बेरियर में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग की जा रही थी, इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने एक लाल रंग का कंटेनर ट्रक, वाहन क्रमांक HR55AJ4755 को पकड़ा था, पुलिस की पूछताछ पर वाहन चालक ने अपना नाम राशिद खान, उम्र 40 वर्ष निवासी फिरोजपुर, ल जिला महू, हरियाणा का रहने वाला बताया था, पुलिस के द्वारा जब रशीद खान से उक्त ट्रक में परिवहन किए जाने वाले समान के संबंध में जानकारी मांगी गई तो उसने बताया था कि उक्त ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर है।

 

जिसे लेकर वह रायपुर से बोकारो (झारखंड) जा रहा है व उसके संबंध में एक रसीद भी पुलिस को दी गई थी। जिसके आधार पर ट्रक में डिटर्जेंट वाशिंग पॉवडर परिवहन किया जा रहा था, परंतु पुलिस को संदेह होने पर, जब पुलिस के द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई तो, उसमें 100 बोरा विमल गुटखा व 20 बोरा तम्बाकू मिला, पुलिस के द्वारा जब ट्रक चालक राशिद खान से उक्त समान के संबंध में दस्तावेज की मांग की गई, तो उसके द्वारा ट्रक में लोड माल के संबंध में कोई वैध दस्तावेज पेश नहीं किया जा सका, जिस पर पुलिस के द्वारा ट्रक में , मिले 100 बोरी विमल गुटखा व 20 बोरी अवैध तंबाखू उत्पाद सहित परिवहन में प्रयुक्त ट्रक क्रमांक HR55AJ4755 को भी जप्त किया गया था।

पुलिस के द्वारा जांच के दौरान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106 के तहत माल को जप्त कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही थी व कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन जी एस टी विभाग को भेजा गया था। जी एस टी विभाग के द्वारा जांच उपरांत ट्रक चालक /मालिक राशिद खान के विरुद्ध, गड़बड़ी पाए जाने पर,29 लाख 96 हजार 480 रु का जुर्माना भरवाया गया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह के दिशा निर्देश पर मामले की कार्यवाही में थाना प्रभारी लोदाम निरीक्षक हर्षवर्धन चौरासे, सहायक उप निरीक्षक सहबीर भगत, आरक्षक महेश्वर यादव व आरक्षक हेमंत कुजूर की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

 

मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जशपुर शशि मोहन सिंह ने बताया कि लोदाम क्षेत्र में अवैध रूप से गुटखा व तंबाखू उत्पाद का परिवहन करते हुए एक ट्रक को पकड़ा गया था, आरोपी ट्रक चालक व मालिक के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करते हुए, प्रतिवेदन जी एस टी विभाग को भेजा गया था, जिनके द्वारा जांच उपरांत ट्रक मालिक के विरुद्ध 29 लाख 96 हजार 980 रु का जुर्माना भरवाया गया है।

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