छत्तीसगढ़

पानी में डुबोकर युवक की हत्या, आरोपित को आजीवन कारावास की सजा

धमतरी । हाथ-पैर बांधकर नहर के पानी में डुबोकर एक युवक की हत्या करने वाले आरोपित युवक मुकेश साहू को न्यायालय ने आजीवन कारावास व सात साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदंड से भी दंडित किया है।

न्यायालयीन सूत्रों एवं एसपी कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार नौ अक्टूबर 2024 को ग्राम सिर्री रोड स्थित बड़े नहर में एक अज्ञात शव मिला था। जांच में पुलिस ने शव की पहचान ग्राम कंडेल निवासी किशोर साहू 22 वर्ष पुत्र चंद्रहास साहू के रूप में किया था।

 

 

 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट एवं घटनास्थल निरीक्षण के दौरान मृतक के दोनों हाथ पीछे से व दोनों पैर बंधे पाए जाने पर हत्या की पुष्टि हुई। इस पर अज्ञात आरोपित के विरुद्ध पुलिस ने जुर्म दर्ज कर मामला विवेचना में लेकर जांच प्रारंभ की गई।

 

 

साक्ष्य एवं संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ में मृतक को अंतिम बार ग्राम गागरा निवासी मुकेश साहू 27 वर्ष के साथ देखा गया था। जिस पर आरोपित युवक मुकेश साहू को पुलिस ने हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ किया तो आरोपित मुकेश साहू ने हत्या करना स्वीकार किया।

 

 

 

पुलिस को बताया कि शराब सेवन के दौरान वह मृतक को नहर किनारे लेकर गया, जहां उसके हाथ-पैर बांधकर पानी में डुबोकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देने के बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मोबाइल फोन, नंबर प्लेट एवं अन्य सामग्री नहर में फेंककर चला गया।

 

 

 

 

पुलिस ने इस मामले में आरोपित युवक मुकेश साहू के खिलाफ जुर्म दर्ज कर मामला न्यायालय में पेश किया गया। यहां अपर सत्र न्यायाधीश, द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायालय धमतरी ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपित मुकेश साहू को आजीवन कारावास, सात वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपित युवक मुकेश साहू उम्र 27 वर्ष ग्राम गागरा शास्त्री चौक, थाना अर्जुनी, जिला धमतरी का निवासी है।

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