छत्तीसगढ़

कोरबा में अनियमितता पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित

 

 

रायपुर।  कोरबा जिले में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार पर लगाम कसने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। औषधि विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाए जाने पर तीन मेडिकल स्टोर्स के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह कार्रवाई जिला दंडाधिकारी  कुणाल दुदावत के निर्देश और सहायक औषधि नियंत्रक के मार्गदर्शन में की गई।

 

 

 

हाल ही में हरदी बाजार, पाली, बालको, गोढ़ी, भैसमा, सोहागपुर, ढेलवाडीह और छुरी क्षेत्र के मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। निरीक्षण में अन्नपूर्णा मेडिकल स्टोर्स (हरदी बाजार), जीके मेडिकल स्टोर्स (पाली) और गर्वित मेडिकल स्टोर्स (सोहागपुर) में दवाओं के क्रय-विक्रय अभिलेखों में गड़बड़ी पाई गई। इन फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर तीनों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। निलंबन अवधि में इन दुकानों पर दवा की खरीद-बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

 

 

 

 

अन्य मेडिकल स्टोर्स – मिश्रा मेडिकल (बालको), ओम साईं मेडिकल (गोढ़ी), मेनन मेडिकल, जायसवाल मेडिकल, मोनिशा मेडिकल स्टोर्स, प्रिशा मेडिकल (ढेलवाडीह) और मारुति मेडिकल (छुरी) के जवाब मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना चिकित्सकीय पर्चे के नशीली दवाओं की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। इस पर प्रभावी नियंत्रण के लिए औषधि और पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से आगे भी चरणबद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

 

निरीक्षण के दौरान कोसाबाड़ी, मदवारानी और ढेलवाडीह-कटघोरा क्षेत्र से दवाओं के नमूने भी लिए गए हैं, जिन्हें परीक्षण के लिए राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।

 

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