छत्तीसगढ़

टेंडर दिलाने के नाम पर 25 लाख की ठगी, एसईसीएल के पूर्व लिपिक पर केस दर्ज

कोरिया । बैकुंठपुर स्थित एसईसीएल के जीएम कार्यालय में पदस्थ रहे एक पूर्व लिपिक पर टेंडर दिलाने के नाम पर 25 लाख रुपये की ठगी का मामला सामने आया है। पटना थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी राजेश कुमार सिदार के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 420 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शिकायतकर्ता सुनील कुमार साहू ने बताया कि वर्ष 2019 में आरोपी ने उसे करीब एक करोड़ रुपये का पार्ट्स सप्लाई का ठेका दिलाने का झांसा देकर 25 लाख रुपये एडवांस लिए। आरोप है कि 13 लाख रुपये नकद और 12 लाख रुपये लोन लेकर आरोपी को दिए गए, लेकिन न तो ठेका मिला और न ही रकम वापस की गई।

पीड़ित का कहना है कि आरोपी लगातार टालमटोल करता रहा और बाद में फोन उठाना भी बंद कर दिया। कर्ज चुकाने के लिए उसे नया लोन लेना पड़ा, जिसकी करीब 40 हजार रुपये मासिक किस्त भरनी पड़ रही है।

पुलिस ने बताया कि आरोपी की तलाश जारी है। वहीं विभागीय कार्रवाई के तहत एसईसीएल ने आरोपी लिपिक को सेवा से बर्खास्त कर दिया है।

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