छत्तीसगढ़

कांग्रेस नेता को 1 साल कैद,5 लाख रु.अर्थदण्ड

जेएमएफसी कोर्ट का बड़ा फैसला


कोरबा।
नगर के एक कांग्रेस नेता एवं सेलून संचालक आनंद कुमार श्रीवास को जेएमएफसी कोर्ट ने दोषसिद्ध करार दिया है। न्यायालय ने आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास और 5 लाख रुपये के जुर्माना से दण्डित किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर आरोपी को तीन माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।


इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए परिवादी देवी प्रसाद यादव ने बताया कि ब्लाक कांग्रेस कमेटी कोरबा के महामंत्री आनंद कुमार श्रीवास द्वारा गुप्ता गली में सेलून का संचालन किया जाता है, जहां परिवादी देवी प्रसाद से अभियुक्त आनंद कुमार श्रीवास का परिचय हुआ। इस दौरान आनंद कुमार श्रीवास उसकी माता शिव कुमारी श्रीवास और आनंद की पत्नी सुमन श्रीवास को अपने कार्य हेतु पैसे की आवश्यकता होने पर उन्होंने देवी प्रसाद यादव से संपर्क किया। परिवादी द्वारा आनंद कुमार श्रीवास को उनके व्यवसाय एवं पारिवारिक कार्य हेतु दिनांक 03.06.2023 को तीन लाख नब्बे हजार रूपये प्रदान किए गए थे।

इस संबंध में उभयपक्ष के मध्य अनुबंध पत्र भी निष्पादित किया गया था। राशि प्राप्त करते समय श्रीवास परिवार द्वारा 6 माह में संपूर्ण राशि लौटाए जाने का आश्वासन दिया गया था। अनुबंध पत्र निष्पादित करते समय आनंद कुमार श्रीवास द्वारा चेक क्रमांक 000033 दिनांक 03.12.2023 राशि तीन लाख नब्बे हजार रूपये का चेक परिवादी को प्रदान किया गया था, बाद में आरोपी आनंद कुमार श्रीवास उधार की रकम वापस करने में आनाकानी करने लगा। परिवादी द्वारा जब आनंद कुमार श्रीवास द्वारा प्रदान किया गया चेक अपने बैंक में प्रस्तुत किया गया तो उक्त चेक अनादरित हो गया। इसके पश्चात् देवी प्रसाद यादव द्वारा इस संबंध में विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कोरबा के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button