मानिकपुर की कल्लू मटन दुकान को निगम का नोटिस: तत्काल बंद करें या निर्धारित नॉनवेज मार्केट में अनुमति लेकर चलाएँ

सार्वजनिक नाली में अपशिष्ट बहाने और गंदगी फैलने का नोटिस में उल्लेख; जून की शिकायत के बाद अक्टूबर में जारी पत्र, अब अनुपालन पर निगाह
कोरबा | छत्तीसगढ़ पावर हब न्यूज मानिकपुर बस्ती में संचालित कल्लू मटन दुकान को लेकर नगर पालिक निगम कोरबा ने लिखित नोटिस जारी किया है। निगम की स्वच्छता शाखा के 26 अक्टूबर 2026 के पत्र में दुकान संचालक को व्यवसाय तत्काल बंद करने अथवा निगम द्वारा चिह्नित नॉनवेज मार्केट में संचालन की अनुमति प्राप्त कर व्यवसाय चलाने के निर्देश दिए गए हैं। निर्देशों का पालन नहीं करने पर वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
वार्ड क्रमांक 33, मानिकपुर स्थित दुकान के संचालक को संबोधित इस पत्र में निगम ने लिखा है कि व्यवसाय से निकलने वाला अपशिष्ट सार्वजनिक नाली में बहाया जा रहा है। इससे दुर्गंध और गंदगी फैल रही है तथा बीमारी फैलने की आशंका उत्पन्न हो रही है। पत्र में इस कृत्य को नगर पालिक निगम अधिनियम का उल्लंघन बताया गया है।
निगम के पत्र में स्पष्ट निर्देश
स्वच्छता निरीक्षक के हस्ताक्षर से जारी पत्र में कहा गया है कि संचालित व्यवसाय तत्काल बंद करना सुनिश्चित किया जाए या निगम द्वारा चिह्नित नॉनवेज मार्केट में अनुमति प्राप्त कर संचालन किया जाए। अन्यथा निगम द्वारा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पत्र की प्रतिलिपि निगम आयुक्त, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, रविशंकर नगर जोन के राजस्व अधिकारी और अतिक्रमण प्रभारी को भी भेजी गई है। राजस्व अधिकारी तथा अतिक्रमण प्रभारी को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रतिलिपि दी गई है।
2 जून की शिकायत में उठे थे गंभीर सवाल
उपलब्ध दस्तावेजों में जिला कलेक्टर को संबोधित 2 जून 2026 का शिकायत पत्र भी शामिल है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि संबंधित दुकान के सामने खुले में पशुवध किया जाता है और रक्त, आंतरिक अवशिष्ट तथा अन्य जैविक कचरा सार्वजनिक नाले में बहाया जाता है। शिकायत में दावा किया गया था कि यह नाला आगे बड़े नाले में मिलता है। इससे दुर्गंध, कीड़े-मकोड़ों और संक्रमण का खतरा होने की आशंका जताई गई थी। आसपास घनी आबादी और धार्मिक स्थल होने का उल्लेख करते हुए तत्काल निरीक्षण तथा प्रभावी कार्रवाई की मांग की गई थी।
ये शिकायतकर्ता के आरोप हैं। उपलब्ध दस्तावेजों में नाले के पानी की प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट या बीमारी फैलने की पुष्टि करने वाला स्वास्थ्य प्रतिवेदन शामिल नहीं है।
लाइसेंस, अनुमति और अपशिष्ट निस्तारण की जांच की मांग
शिकायतकर्ता ने पशुवध, मांस विक्रय और अपशिष्ट निस्तारण से संबंधित लाइसेंस तथा अनुमतियों की जांच मांगी थी। नियमों का उल्लंघन मिलने पर दुकान सील करने, लाइसेंस निरस्त करने और वैधानिक कार्रवाई का अनुरोध किया गया था। भविष्य में ऐसी गतिविधियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए स्थायी निगरानी की मांग भी की गई थी। हालांकि उपलब्ध निगम पत्र में दुकान सील करने या लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई दर्ज नहीं है। उसमें व्यवसाय बंद करने अथवा निर्धारित बाजार में अनुमति लेकर संचालन करने के निर्देश हैं।
जून की शिकायत, अक्टूबर का नोटिस—बीच की कार्रवाई क्या रही?
शिकायत पर 2 जून 2026 और निगम के नोटिस पर 26 अक्टूबर 2026 की तारीख है। दोनों दस्तावेजों के बीच लगभग पाँच महीने का अंतर है। इस अवधि में कितने निरीक्षण हुए, पहले कोई निर्देश दिए गए या नहीं और अपशिष्ट निस्तारण की क्या जांच हुई—इसका विवरण उपलब्ध कागजों में नहीं है। अब प्रशासनिक जवाबदेही का प्रश्न नोटिस जारी करने से आगे बढ़कर उसके अनुपालन पर है। क्या संचालक ने व्यवसाय बंद किया? क्या निर्धारित नॉनवेज मार्केट में अनुमति के लिए आवेदन दिया? क्या नाली में अपशिष्ट बहने की स्थिति समाप्त हुई? इन बिंदुओं की मौके पर पुष्टि आवश्यक है।
नोटिस के बाद अब कार्रवाई का रिकॉर्ड सामने आए
छत्तीसगढ़ पावर हब न्यूज के समक्ष उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि निगम ने दुकान संचालक को लिखित निर्देश और कार्रवाई की चेतावनी दी है। अब संबंधित शाखाओं को अनुपालन की स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। साथ ही नाली की सफाई, अपशिष्ट के सुरक्षित निस्तारण और आसपास की स्वच्छता की जांच का विवरण भी सामने आना चाहिए।



