छत्तीसगढ़

अवैध सूदखोरी के आरोप में दो महिलाएं गिरफ्तार, 3.80 लाख रुपये नकद और ब्लैंक चेक जब्त

दुर्ग : छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में कथित अवैध सूदखोरी और कर्ज के नाम पर धमकी देने के मामले में वैशालीनगर पुलिस ने दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3,79,900 रुपये नकद, लेन-देन की डायरी, ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर जब्त किए हैं। मामले में शिकायतकर्ताओं ने ब्याज चुकाने के बाद भी अतिरिक्त रकम मांगे जाने और प्रताड़ित किए जाने के आरोप लगाए हैं।

50 हजार रुपये के कर्ज पर 1.50 लाख की अतिरिक्त मांग का आरोप

वैशालीनगर निवासी पूनम मनोज कुमार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि उन्होंने वर्ष 2024 में 50 हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। शिकायत के अनुसार, सुरक्षा के नाम पर उनसे ब्लैंक चेक और कोरे स्टाम्प पेपर लिए गए थे। प्रार्थिया का आरोप है कि वह अब तक 72,500 रुपये ब्याज चुका चुकी थीं, लेकिन इसके बावजूद उनसे 1.50 लाख रुपये की अतिरिक्त मांग की जा रही थी। रकम नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

सहेली से भी वसूली और प्रताड़ना की शिकायत

शिकायत में एक अन्य महिला का मामला भी सामने आया है। आरोप है कि प्रार्थिया की सहेली ने एक लाख रुपये उधार लिए थे, जिसके बदले उससे 1.40 लाख रुपये वसूले गए। शिकायत के मुताबिक, रकम चुकाने के बाद भी उसे कथित तौर पर प्रताड़ित किया जा रहा था।

पुलिस ने दो महिलाओं को किया गिरफ्तार

शिकायत मिलने के बाद वैशालीनगर पुलिस ने बीएनएस और कर्जा एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कोहका निवासी बबली साहू उर्फ बबली निरंजन और श्रमिक नगर निवासी ज्योति निरंजन को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने तलाशी और जब्ती की कार्रवाई में 3,79,900 रुपये नकद, लेन-देन से संबंधित डायरी, ब्लैंक चेक और हस्ताक्षरित कोरे स्टाम्प पेपर बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी बबली साहू के खिलाफ सुपेला थाने में पहले भी कर्जा एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं।

दुर्ग पुलिस ने लोगों से की अपील

दुर्ग पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति अवैध तरीके से ब्याज वसूलता है या कर्ज की रकम को लेकर धमकी देता है, तो तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दें। पुलिस ने ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराने और समय पर कार्रवाई के लिए आगे आने की अपील की है।

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