छत्तीसगढ़

नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को 20 वर्ष की सजा

धमतरी। महिला एवं बाल अपराधों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए धमतरी पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना मगरलोड में दर्ज पॉक्सो एक्ट के गंभीर मामले में न्यायालय ने आरोपी गजेन्द्र कुमार विश्वकर्मा (27 वर्ष), निवासी ग्राम भरदा, थाना मगरलोड को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 3000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।

 

यह मामला अपराध क्रमांक 188/2025 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 87, 64(2) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के अंतर्गत दर्ज किया गया था। मामले की विवेचना सउनि. महेंद्र कुमार साहू ने गंभीरता, सूक्ष्मता एवं पेशेवर दक्षता के साथ करते हुए वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य संकलित किए और गवाहों के मजबूत बयान न्यायालय में प्रस्तुत किए।

 

पुलिस अधीक्षक धमतरी द्वारा उत्कृष्ट विवेचना के लिए विवेचना अधिकारी को नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2026 में पॉक्सो एक्ट के छह मामलों में धमतरी पुलिस आरोपियों को कठोर सजा दिलाने में सफल रही है।

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