छत्तीसगढ़

बस ड्राइवरी की आड़ में अफीम सप्लाई, 95 हजार की अफीम के साथ भिलाई का आरोपी गिरफ्तार

जगदलपुर।  बस्तर पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना कोतवाली क्षेत्र में अफीम की बिक्री करने पहुंचे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 167.2 ग्राम अवैध अफीम जब्त की है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 95 हजार रुपये बताई जा रही है।

पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरदीप सिंह पिता प्यारा सिंह (63 वर्ष) निवासी खुर्सीपार, भिलाई जिला दुर्ग के रूप में हुई है। आरोपी पेशे से बस ड्राइवर बताया जा रहा है और उसी की आड़ में अफीम की सप्लाई करता था।

मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक सरदार व्यक्ति गोयल बड़ी तिराहा रायपुर मुख्य मार्ग के पास अफीम बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस अधीक्षक शलभ कुमार सिन्हा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक माहेश्वर नाग, नगर पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार डी धोत्रे के मार्गदर्शन तथा थाना प्रभारी लीलाधर राठौर के नेतृत्व में टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई।

पुलिस टीम ने घेराबंदी कर संदिग्ध को पकड़ा और तलाशी लेने पर उसके पास से अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी अफीम बिक्री के लिए लाना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 18(B) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया।

 

इस कार्रवाई में निरीक्षक लीलाधर राठौर, उप निरीक्षक अरुण मरकाम, प्रमोद ठाकुर, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा, बिजेंदर सिंह, प्रधान आरक्षक विनोद चांदने तथा आरक्षक महेंद्र पटेल, वरुण बघेल, सोमालु, तोमन बघेल, बंसी मौर्य और हरीश की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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