छत्तीसगढ़

बिर्रा में सार्वजनिक स्थान पर लोहे का कत्ता लहराकर राहगीरों को धमकाने वाला युवक गिरफ्तार, आर्म्स एक्ट में भेजा गया जेल

जांजगीर-चांपा।  जिले के बिर्रा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान पर लोहे का धारदार कत्ता लहराकर राहगीरों को डराने-धमकाने वाले एक युवक को पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से एक नग लोहे का धारदार कत्ता बरामद किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, रविवार 2 अगस्त 2026 को थाना बिर्रा पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम बिर्रा के संजय नगर स्थित देवरानी मोड़ के पास एक युवक हाथ में लोहे का धारदार कत्ता लेकर सड़क पर आने-जाने वाले लोगों को डरा-धमका रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ लिया।

पूछताछ के दौरान आरोपी की पहचान जवादास वैष्णव (21 वर्ष), निवासी संजय नगर बिर्रा, थाना बिर्रा, जिला जांजगीर-चांपा के रूप में हुई। तलाशी लेने पर उसके पास से एक नग लोहे का धारदार कत्ता बरामद किया गया।

पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध थाना बिर्रा में अपराध क्रमांक 100/2026 दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला कायम किया। आवश्यक कानूनी कार्रवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय के माध्यम से जेल भेज दिया गया।

इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी राजीव श्रीवास्तव के नेतृत्व में सहायक उप निरीक्षक तीजराम जांगड़े, आरक्षक दीपक तिवारी, सुशील पटेल तथा थाना बिर्रा के अन्य पुलिसकर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जांजगीर-चांपा पुलिस ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर हथियार लहराकर लोगों में भय का माहौल बनाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

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