छत्तीसगढ़

गैंगरेप-हत्या मामले में बड़ा फैसला, दो दोषियों को 4-4 बार उम्रकैद, कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा

जांजगीर चांपा। जांजगीर-चांपा में गैंगरेप, हत्या और लूट के एक सनसनीखेज मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दो दोषियों को कड़ी सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश कुमार तिवारी की अदालत ने रोहन पाण्डू और राजेंद्र सूर्या को चार-चार बार आजीवन कारावास की सजा दी है। गैंगरेप की धारा में दोनों को उनके प्राकृतिक जीवन की अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश दिया गया है।मामला 12 फरवरी 2023 की रात यादव चौक जांजगीर का है। आरोप है कि दोनों आरोपियों ने पहले मृतका के भाई के खाने में नींद की गोलियां मिला दीं और उसे बेहोश कर कमरे को बाहर से बंद कर दिया। 

इसके बाद दोनों ने घर में घुसकर युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया और उसकी हत्या कर दी। आरोपियों ने घर से जेवर, तीन मोबाइल और स्कूटी भी लूट ली। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 48 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी रोहन पाण्डू को कवर्धा के कुंडा बाजार से गिरफ्तार किया। जांच में लूट का सामान और स्कूटी बरामद की गई। अदालत में अभियोजन ने 22 गवाहों और फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर अपना पक्ष रखा।जिसके बाद कोर्ट ने गैंगरेप, हत्या, लूट और गृह-अतिचार की धाराओं में दोनों दोषियों को अलग-अलग आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला अपराधियों के लिए सख्त संदेश है कि जघन्य अपराध के बाद कानून की पकड़ से बचना आसान नहीं है।

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