बंधन बैंक लोन घोटाला: 1.42 लाख रुपये की धोखाधड़ी में फरार आरोपी गिरफ्तार

सक्ती । छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में बंधन बैंक से जुड़े लोन राशि गबन और धोखाधड़ी के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। थाना सक्ती पुलिस ने करीब 1.42 लाख रुपये की लोन राशि बैंक खाते में जमा नहीं कर गबन करने के आरोप में फरार चल रहे आरोपी कमलेश सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।
पुलिस के अनुसार, झुलकदम सक्ती निवासी मोनीष देवांगन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि बंधन बैंक सक्ती में उनके परिवार के संयुक्त खाते में जमा की गई 1,42,550 रुपये की लोन राशि खाते में जमा नहीं की गई। इतना ही नहीं, खाताधारक को मृत दर्शाकर बजाज आलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से राशि प्राप्त कर खाता बंद करने का प्रयास भी किया गया।
मामले की जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी, गवाहों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कमलेश सिंह (31 वर्ष), निवासी जावलपुर, थाना बलौदा, जिला जांजगीर-चांपा की भूमिका संदिग्ध पाई। आरोपी घटना के बाद से फरार था और जांच में सहयोग नहीं कर रहा था।
पुलिस अधीक्षक प्रफुल कुमार ठाकुर के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल एवं एसडीओपी डॉ. भुनेश्वरी पैकरा के मार्गदर्शन में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जावलपुर में दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार किया।
पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि बंधन बैंक सक्ती में कार्यरत रहने के दौरान पुरुषोत्तम देवांगन एवं उर्मिला देवांगन के संयुक्त खाते में जमा होने वाली 1,42,550 रुपये की लोन राशि को खाते में जमा नहीं किया गया। आरोपी ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर उक्त राशि आपस में बांटकर उपयोग करने की बात भी कबूल की।
जांच में यह भी सामने आया कि खाताधारक को राशि जमा करने की रसीद दी गई थी, लेकिन वास्तविक रूप से रकम खाते में जमा नहीं की गई। साथ ही खाताधारक उर्मिला देवांगन को मृत दर्शाने वाले दस्तावेजों का उपयोग कर पूरे मामले को अंजाम देने का प्रयास किया गया।
पुलिस ने आरोपी कमलेश सिंह को 28 अगस्त 2026 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। मामले में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच जारी है और पुलिस जल्द ही आगे की कार्रवाई कर सकती है।



