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नीले ड्रम हत्याकांड में साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी को फांसी की सजा, मेरठ कोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली / मेरठ। मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मौत की सजा सुनाई है। 14 अक्टूबर 2026 को आए इस फैसले के बाद चर्चित ‘नीले ड्रम’ हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले में सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनके शव को नीले ड्रम में छिपाए जाने की घटना ने देशभर में चर्चा बटोरी थी।

मेरठ की अदालत ने सुनाई सजा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मेरठ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। इससे पहले 30 सितंबर को अदालत ने दोनों को हत्या के मामले में दोषी करार दिया था और सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की थी।

क्या है नीले ड्रम हत्याकांड?

यह मामला मार्च 2025 में सामने आया था। सौरभ राजपूत की हत्या के बाद उनका शव टुकड़ों में काटकर नीले ड्रम में छिपाए जाने की बात जांच में सामने आई थी। मामले में सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया।

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