छत्तीसगढ़

टोनही कहकर परिवार को समाज से निकाला, गांव के 23 लोगों पर FIR दर्ज

महासमुंद ।  जिले में एक महिला और उसके परिवार को टोनही-टोनहा बताकर प्रताड़ित करने, उनका सामाजिक बहिष्कार करने के मामले में 23 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बागबाहरा के आदेश पर की है। मामला पिथौरा चौक वार्ड-9 का है। पीड़िता के मुताबिक आरोपी लंबे समय से उसके परिवार को टोनही-टोनहा कहकर गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दे रहे थे। परिवार पर मोहल्ला छोड़ने का दबाव बनाया गया। 

दुकानदारों से राशन देने तक से मना करवा दिया गया। पीड़िता ने पहले बागबाहरा थाने में पहुंची, पर कार्रवाई नहीं हुई। तब कोर्ट में आवेदन लगाया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने 24 जुलाई को अपराध दर्ज कर लिया है।पुलिस ने पुनाराम मरकाम, सुशील, देव कुमार, जयपवन उर्फ तेली, भगवान दास, भारत, कुलेश मरकाम, केशर, सोनिया, बुग्गी सोनवानी, तुलसी मरकाम, पुष्पा मरकाम, आरती, फिरन मरकाम, पायल, रूबी, जयकुमारी, रितेश, घनश्याम मरकाम उर्फ ठेकला, देवदास, भेखराम, लव और कुश को आरोपी बनाया है। इन पर छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम, 2005 की धारा 4 व 5 और बीएनएस की 115(2), 296, 351, 74, 79 व 3(5) धारा में केस दर्ज किया है।

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